नमस्कार दोस्तों आज हम लोग जानेंगे वीजा के बारे में की VISA क्या होता है, वीजा का फुल फॉर्म क्या होता है और जानेंगे VISA किस काम में आता है.तो चलिए जानते हैं.
VISA क्या होता है
संपूर्ण विश्व के कई छोटे-छोटे देश को विभाजित किया गया है प्रत्येक देश का अपना अलग-अलग नियम एवं कानून है. इन सभी देशों की रहन-सहन, खान-पान एवं इनकी संस्कृति एक दूसरे से भिन्न होती है. हमें कभी-कभी अनेक कार्यों से एक देश से दूसरे देश में जाने की आवश्यकता होती है, हमें एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए उस देश की स्वीकृति पत्र हमें लेने पड़ती है जिसे हम VISA के रूप में जानते हैं.
एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए हमें आज्ञा पत्र की आवश्यकता पड़ती है यह आज्ञा पत्र ही को वीजा कहते है. VISA लेते समय हमें एक देश से दूसरे देश जाने का कारण एवं समय एवं सभी चीजों की जानकारी देनी पड़ती है. VISA तभी मिलता है जब आपके पास पासपोर्ट हो. वीजा और पासपोर्ट लेकर आप एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं और अपना कार्य पूरा होने पर समय पर वापस आ सकते हैं.
VISA का फुल फॉर्म क्या होता है
VISA का फुल फॉर्म होता है visitor International Stay admission. वीजा का उपयोग एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए किया जाता है. VISA प्राप्त करने के लिए आपके पास एक वैध कारण होना जरूरी है तभी आपको वीजा मिलता है नहीं तो ऐसे में वीजा नहीं मिलता है. अब चलिए जानते वीजा कितने प्रकार के होते हैं
वीजा कितने प्रकार के होते हैं Types of VISA
STUDENT VISA
स्टूडेंट विजा उन लोगों को दिया जाता है जो दूसरे देशों में जाकर कोई ट्रेनिंग कोर्स अथवा आगे की पढ़ाई करना चाहता हो. इस वीजा को प्राप्त करने के लिए छात्र को अपने पढ़ाई से संबंधित प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता होती है. दूसरे देश में जाकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए वीजा की बहुत आवश्यकता होती है छात्र को कोर्स और इंस्टिट्यूट के आधार पर ही वीजा का समय निर्धारित किया जाता है.
BUSSINESS VISA
वर्तमान समय में कंपनियों को बहुत विस्तार हो रहा है जो की एक देश से दूसरे देश में जाकर अपनी शाखा को खोलकर अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं इसके लिए समय-समय पर दूसरे देश जाकर अपने बिजनेस को मेंटेन करने की आवश्यकता होती है ऐसे व्यक्तियों के लिए उन्हें बिजनेस वीजा के तौर पर जारी किया जाता है. इस प्रकार की वीजा को प्राप्त करने के लिए आपको proposal letter और स्थान की जानकारी देनी होती है. इस वीजा की अवधि लगभग 6 महीने से लेकर 10 साल तक की होती है.
TOURIST VISA
TOURIST VISA एक देश से दूसरे देश में घूमने फिरने के लिए दिया जाता है इसकी एक निश्चित समय सीमा होती है इसके अंदर आपको घूम के अब वापस अपने देश जाने होता है. इस प्रकार की वीजा का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए नहीं किया जा सकता है.
JOURNILIST VISA
JOURNILIST VISA उन लोगों को प्रदान किया जाता है जो जर्नलिस्ट लेकर मीडिया, टेलीविजन, रेडियो से संबंधित होते हैं. यह सूचना प्राप्त करने के लिए एक देश से दूसरे देश में जाते हैं इस प्रकार की वीजा के समय 3 से 6 महीने का होता है.
EMPLOYMENT VISA
एंप्लॉयमेंट वीजा उन लोगों को प्रदान किया जाता है जो किसी अन्य देश में नौकरी करना चाहते हैं. इस प्रकार के वीजा को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने जॉब का प्रूफ दिखने पड़ती है.
Transist VISA
इस प्रकार की वीजा को केवल कुछ घंटे के लिए प्रदान किया जाता है. इसे प्राप्त करने के लिए कंफर्म रिटर्न टिकट भी दिखाना पड़ता है यह केवल 72 घंटे के लिए ही मान्य होता है.
ON ARRIVAL VISA
On अराइवल विजा इस प्रकार की वीजा का नाम भारत सरकार ने बदल दिया है और इसे बदलकर e- टूरिस्ट वीजा नाम रख दिया है और ऐसे ही टूरिस्ट वीजा के नाम से जाना जाता है. यह वीजा भारत आने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है.
Immigrant Visa
Immigrant Visa उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जो अपना देश छोड़कर दूसरे देश में बसाना चाहते हैं इस One way Visa भी कहा जाता है.
Working hollyday Visa
किसी कंपनी या ऑर्गनाइजेशन के द्वारा कंपनी के WORKING HOLLYDAY में किसी व्यक्ति को दूसरे देश में भेजा जाता है. इस वीजा में उसे व्यक्ति को घूमने-फिरने और कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है.
Marriage Visa
यह वीजा उन लोगों को प्रदान किया जाता है जो दूसरे देश के व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं. दूसरे देश में जाने के लिए मैरिज वीजा की आवश्यकता होगी इसलिए इस वीजा में उसकी समय सीमा भी निश्चित होती है.
MEDICAL VISA
इस वीजा में व्यक्ति को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए देश से बाहर भेजा जाता है. इस visa को प्राप्त करने के लिए रोगी का मेडिकल से जुड़ी डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ता है और इस वीजा अवधि लगभग 1 साल तक की होती है.
Visa और Passport क्या दोनों एक ही है
बहुत से लोग सोचते हैं कि visa और पासपोर्ट दोनों एक ही होते लेकिन नहीं, यह दोनों अलग-अलग होते हैं वीजा का अपना एक अलग काम होता और पासपोर्ट का अलग काम, दोनों अलग-अलग Documents होते हैं. जिन लोगों को अंतरराष्ट्रीय यात्रा करते समय आवश्यकता होती है। कुछ देशों में वीज़ा समझौता होता है जो उनके नागरिकों को वीज़ा-मुक्त यात्रा करने की अनुमति देता है, लेकिन दूसरे देश की यात्रा करने वाले किसी भी व्यक्ति के पास ज्यादातर मामलों में पासपोर्ट होना चाहिए।
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